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BREAKING NEWS : सरकार का बड़ा फैसला, आगामी 6 महीने तक हड़ताल पर लगाया गया प्रतिबंध…जानिए क्या है वजह

BREAKING NEWS : Big decision of the government, strikes banned for the next 6 months... know the reason

राजस्थान | BREAKING NEWS : राजस्थान सरकार ने आपातकालीन सेवाओं में हड़ताल से जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 108 आपातकालीन सेवा, जननी एक्सप्रेस 104, ममता एक्सप्रेस, 104 चिकित्सा परामर्श सेवाएं और कॉल सेंटर सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित कर दिया है। इसके तहत, अगले छह महीनों तक इन सेवाओं में किसी भी प्रकार की हड़ताल को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

BREAKING NEWS राजस्थान सरकार के गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया कि यह निर्णय राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 के तहत लिया गया है। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार को आपातकालीन सेवाओं को संरक्षित रखने और उनके संचालन में व्यवधान उत्पन्न होने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है।

राज्य सरकार के इस कदम के बाद, अब इन अत्यावश्यक सेवाओं के कार्यालय, कर्मचारी और उनके कार्यकलापों से संबंधित सभी गतिविधियों को आगामी छह महीने तक अत्यावश्यक सेवा के रूप में माना जाएगा। इस अवधि में, इन सेवाओं में हड़ताल करने की कोई भी कोशिश कानूनी रूप से प्रतिबंधित होगी।

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BREAKING NEWS यह कदम खासतौर पर इसलिए उठाया गया है क्योंकि इन सेवाओं का प्रभाव सीधे जन स्वास्थ्य और सुरक्षा पर पड़ता है। आपातकालीन सेवाएं, जैसे कि 108 एम्बुलेंस सेवा, जननी एक्सप्रेस, ममता एक्सप्रेस और 104 चिकित्सा परामर्श सेवाएं, आम जनता के लिए जीवन रक्षक होती हैं। इन सेवाओं के किसी भी प्रकार से बाधित होने से न केवल तत्काल चिकित्सा सहायता में देरी हो सकती है, बल्कि यह लोगों की जान के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है।

राजस्थान सरकार ने इस कदम के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि राज्य में इन सेवाओं का निरंतर और बिना रुकावट के संचालन होता रहे। इसके साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की हड़ताल या कार्यवाही पर प्रतिबंध लगेगा, ताकि इन सेवाओं में कोई भी विघ्न न आए और नागरिकों को समय पर चिकित्सा सहायता मिलती रहे। BREAKING NEWS

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Chhagan Sahu

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