
Madras News : मद्रास : मद्रास हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया है जिसमें कहा गया था कि एक महिला द्वारा अकेले में पोर्न देखना और हस्तमैथुन करना उसके पति के प्रति क्रूरता नहीं हो सकता। फैमिली कोर्ट ने इसी आधार पर एक व्यक्ति को तलाक देने से इनकार किया था। न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति आर पूर्णिमा की खंडपीठ ने बुधवार को कहा, “जैसे पुरुषों में हस्तमैथुन को सामान्य माना जाता है, वैसे ही महिलाओं द्वारा हस्तमैथुन को भी कलंकित नहीं किया जा सकता। पुरुष हस्तमैथुन करने के बाद तुरंत संभोग नहीं कर सकते, लेकिन महिलाओं के मामले में ऐसा नहीं होता। यह भी साबित नहीं हुआ है कि अगर पत्नी को हस्तमैथुन की आदत है तो इससे पति-पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध प्रभावित होंगे।
Madras News : कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा, “अगर शादी के बाद कोई महिला विवाहेतर संबंध बनाती है, तो यह तलाक का कारण बन सकता है, लेकिन आत्म-सुख में लिप्त होना तलाक का आधार नहीं बन सकता। केवल निजी रूप से पोर्न देखने के कारण पति या पत्नी पर क्रूरता का आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह कृत्य किसी के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसे तलाक का आधार नहीं माना जा सकता।
Madras News : कोर्ट ने आगे यह भी कहा, “अगर कोई व्यक्ति अपने साथी को पोर्न देखने के लिए मजबूर करता है, तो यह निश्चित रूप से क्रूरता मानी जाएगी। अगर यह साबित हो जाए कि इस आदत के कारण किसी के वैवाहिक दायित्वों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, तो यह तलाक का वैध कारण हो सकता है।
Madras News : यह मामला करूर जिले के फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने से संबंधित था, जिसमें अपीलकर्ता (पति) की तलाक की याचिका खारिज कर दी गई थी। इस दंपत्ति की शादी जुलाई 2018 में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार एक मंदिर में हुई थी। यह दोनों की दूसरी शादी थी और इस विवाह से कोई संतान नहीं हुई। वे दिसंबर 2020 में अलग हो गए। पत्नी ने जहां वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए आवेदन किया, वहीं पति ने तलाक की याचिका दायर की थी। फैमिली कोर्ट ने फरवरी 2024 में पति की याचिका खारिज कर दी थी, जिसे चुनौती देते हुए उन्होंने वर्तमान अपील दायर की थी।
Madras News : पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोपों में पति ने कहा कि वह खर्चीली हैं, पोर्न देखने की आदी हैं, अक्सर हस्तमैथुन करती हैं, घर के काम करने से इनकार करती हैं और ससुरालवालों से बुरा व्यवहार करती हैं। हालांकि, पत्नी ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि अगर ये आरोप सच होते, तो वे दो साल से एक साथ नहीं रहते।
Madras News : कोर्ट ने माना कि पति अन्य आरोपों को साबित करने में सक्षम नहीं हो पाया। पत्नी ने यह भी दावा किया कि वह यौन रोग से पीड़ित है, लेकिन उसने शारीरिक रूप से परेशान होने की बात कही थी।