CG NEWS : वार्षिक परीक्षाओं के मद्देनजर लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
CG NEWS : वार्षिक परीक्षाओं के मद्देनजर लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

कोण्डागांव | CG NEWS : जिले में शाला एवं महाविद्यालयीन शिक्षा सत्र 2024-25 के वार्षिक परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो, इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5(2) एवं 10(2) के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। CG NEWS
आदेश के अनुसार, 26 फरवरी 2025 से 31 मई 2025 तक संपूर्ण कोण्डागांव जिले में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, अधिनियम की धारा 13(1) में उल्लिखित विशेष अवसरों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे अधिनियम की धारा 15 के तहत दंडित किया जाएगा। CG NEWS
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कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 2(घ) के तहत, अधिनियम की धारा 7 में निर्दिष्ट अवसरों पर सीमित अवधि के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए अनुज्ञा देने की जिम्मेदारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोण्डागांव, फरसगांव और केशकाल को सौंपी गई है, जो अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में अनुमति देने के लिए अधिकृत होंगे। CG NEWS