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Raipur News : रायपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 9 अपराधी भेजे गए जेल, संभागायुक्त ने लिया एक्शन

Raipur News : रायपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 9 अपराधी भेजे गए जेल, संभागायुक्त ने लिया एक्शन

 

रायपुर। Raipur News : नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसते हुए रायपुर संभागायुक्त डॉ. संजय कावरे ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (PIT NDPS) एक्ट के तहत 9 अपराधियों को तीन महीने के लिए जेल भेजने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई नशे के खिलाफ प्रशासन की सख्त नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य समाज को मादक पदार्थों के खतरे से मुक्त करना है।

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Raipur News : NDPS एक्ट के तहत जेल भेजे गए अपराधी
1. सुलक्षणा पांडेय – सत्यप्रकाश पांडेय, निवासी सैदा, सकरी, बिलासपुर (3 माह)
2. श्यामचरण गुप्ता – स्व. प्रेमलाल गुप्ता, निवासी भस्को, बेलगहना, बिलासपुर (3 माह)
3. गोविंदा कुमार मेहर – श्यामसुंदर, निवासी भाठापारा भरारी, रतनपुर, बिलासपुर (3 माह)
4. चंदु पटेल – कार्तिक पटेल, निवासी वेदपरसदा, मस्तुरी, बिलासपुर (3 माह)
5. नर्मदा गुप्ता – स्व. तुलसी प्रसाद गुप्ता, निवासी कोनचरा, बेलगहना, बिलासपुर (3 माह)
6. भोला स्वीपर – कांशीराम स्वीपर, निवासी बुधवारी बाजार, सक्ती (3 माह)
7. सुरेंद्र रात्रे – रामकुमार रात्रे, निवासी धमनी, हसौद, सक्ती (3 माह)
8. चंद्रिका प्रसाद साहू – सिपाही राम साहू, निवासी पिहरीद, मालखरौदा, सक्ती (3 माह)
9. अभय कुमार सिंह – रामजी सिंह, निवासी माती सागर पारा, कोरबा (3 माह)

Raipur News : संभागायुक्त का कड़ा संदेश
संभागायुक्त डॉ. संजय कावरे ने स्पष्ट किया कि नशे के अवैध कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य समाज को नशे की बुरी लत से बचाना और युवाओं को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, जिससे अपराधियों में भय बना रहे।

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Raipur News : क्या है PIT NDPS एक्ट?
PIT NDPS (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) एक्ट, 1988 का उपयोग उन अपराधियों के खिलाफ किया जाता है जो बार-बार नशीले पदार्थों की तस्करी या बिक्री में लिप्त पाए जाते हैं। यह कानून ऐसे अपराधियों को रोकने के लिए एक सख्त कदम है, जिनके खिलाफ अन्य कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं होते। इसके तहत संदिग्ध अपराधियों को बिना किसी अन्य विकल्प के सीधे जेल भेजा जा सकता है।

Naveen Kumar

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