CG News : चीतल की खाल बरामद, आरोपियों को मिला तत्परता पूर्वक कोर्ट से जमानत
पीआरओ कार्यालय से प्रेस नोट डिलीट, संदेह के घेरे में कार्यवाही

रायपुर, CG News : गरियाबंद जिले अंतर्गत ग्राम बारूका में एक मारूति सुजुकी बेलेनो वाहन क्रमांक- CG13M7333 की घेराबंदी कर वन अधिकारी, कर्मचारी एवं पुलिस कर्मचारियों के सहयोग एक नग चीतल की खाल बरामद की गई है. वाहन गरियाबंद निवासी मयूर वखानिया एवं श्रीमती स्वति वखानिया की बताई गई है.
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CG News: खाल बरामदगी के साथ ही आरोपी के विरूद्ध वनमण्डलाधिकारी गरियाबंद द्वारा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 09, 39,44, 49-A, 50, 52, 52 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33-1-J के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया. घटना के बाद मामले में तब नया मोड़ आ गया जब उक्त संबंध में गरियाबंद जिला पीआरओ कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति भी उच्चधिकारी के निर्देश पर डिलीट कर दिया गया. इतना ही नहीं कोर्ट में भी आरोपी को जमानत दे दिया गया.
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CG News : आखिर प्रशासन की यह जल्दबाजी क्या संकेत देती है. जिसके कारण वन्य जीवों को मार कर उसकी खाल एवं दूसरी सामग्रियों को बाहर के बाजार में मोटी रकम में बेचा जा रहा है. ऐसे दुष्कृत्य को अंजाम देने वालों का हौसला इस कदर बूलंद है कि सरेराह अपने निजी वाहनों में सप्लाई करने से भी नहीं चूक रहे हैं. आखिर इन्हें किसका संरक्षण मिला हुआ है. जिस तरह से कोर्ट द्वारा त्वरित तौर जमानत दे दिया गया वहीं मामले को लीपा-पोती के भेंट चढ़ाने पीआरओ कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति डिलीट कर दी गई.
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CG News : वन एवं वन्य जीवों का दुश्मन आखिर कौन है. यह सवाल उभर कर सामने आया है कि मामला दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई को शून्य दर्शाने के इस खेल में आखिर किनका हाथ है. क्या इस मामले का पटाक्षेप हो पाएगा कि खुलेआम अपने निजी वाहन में चीतल की खाल लेकर जाने वाले रसूखदारों पर आखिर अधिकारी, कर्मचारी इतने मेहरबान क्यूं हैं और उनके इस मेहरबानी के पीछे की सच्चाई क्या है.