Court Decision : तीन साल बाद हुआ फैसला, पूर्व CM के परिवार की निर्मम हत्या के पांच दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, जानिए पूरा मामला…
Court Decision : तीन साल बाद हुआ फैसला, पूर्व CM के परिवार की निर्मम हत्या के पांच दोषियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जानिए पूरा मामला...

रायपुर। Court Decision : अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, उनकी पत्नी सुमित्रा कंवर और बेटी आशी कंवर की तीन साल पहले हुई निर्मम हत्या का मामला अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। इस हत्याकांड ने प्रदेश में सनसनी मचा दी थी। इस मामले पर कोर्ट ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें मृतक के बड़े भाई का साला और एक महिला सहित कुल पांच लोग शामिल हैं।
पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी, जिसके आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सरकारी अभिभाषक कृष्ण द्विवेदी ने बताया कि हरीश कंवर और उनके परिवार के अन्य सदस्य की बेरहमी से हत्या की गई थी। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदेश्वर की पीठ ने मामले की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष ने सभी साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में अहम साबित हुआ है।
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यह हत्याकांड 21 अप्रैल 2021 को उरगा थाना क्षेत्र के भैंसमा गांव में हुआ था। स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, उनकी पत्नी सुमित्रा कंवर और बेटी आशी कंवर की हत्या सुबह के समय उनके घर में कर दी गई थी। तत्कालीन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
पुलिस ने इस मामले में कुछ ही घंटों में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, और यह पता चला कि हत्यारा मृतक के बड़े भाई का साला था। इस मामले में गहन जांच के बाद अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि इस हत्याकांड के पीछे पैसों का लेन-देन था। इसके बाद पुलिस ने मामले में और जांच की, और आरोपियों को गिरफ्तार किया।