road safety : सड़क सुरक्षा माह 2025 : माल वाहन में सवारी न बिठाएं, दोपहिया वाहन में तीन सवारी बैठाना है दंडनीय अपराध, पढ़िए नियम
road safety : सड़क सुरक्षा माह 2025 : माल वाहन में सवारी न बिठाएं, दोपहिया वाहन में तीन सवारी बैठाना है दंडनीय अपराध, पढ़िए नियम

road safety : रायपुर : माल वाहन में सवारी बिठाना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद खतरनाक है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है। वाहन चालकों और मालिकों को चाहिए कि वे कानून का पालन करें और इस प्रकार के जोखिम से बचें। माल वाहन यात्रियों के बैठने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए होते हैं। सुरक्षा बेल्ट, हैंडल और अन्य सुरक्षा सुविधाओं का अभाव होता है। वाहन चलाते समय झटका इत्यादि से दुर्घटना का खतरा, सवारियों का वजन वाहन का संतुलन बिगाड़ सकता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है।
road safety : बीमा नियमों का उल्लंघन
road safety : माल वाहन का बीमा केवल सामान ढुलाई के लिए होता है। यदि वाहन में सवारियां बिठाई जाती हैं और कोई दुर्घटना हो जाती है, तो बीमा कंपनी मुआवजा देने से इनकार कर सकती है।
कानूनी प्रावधान (मोटर वाहन अधिनियम, 1988)
धारा 66: परमिट की शर्तों का उल्लंघन
road safety : माल वाहन को केवल सामान ढुलाई के लिए पंजीकृत किया जाता है। अगर सवारी बिठाई जाती है, तो यह परमिट की शर्तों का उल्लंघन होगा। जुर्माना ₹10,000 (पहली बार) और ₹25,000 (दोबारा उल्लंघन पर) के साथ जेल का प्रावधान।
road safety : 190(2)खतरनाक स्थिति पैदा करना
road safety : सवारियों को बिठाना खतरनाक माना जाता है। यह अन्य लोगों के जीवन को खतरे में डाल सकता है। जुर्माना ₹5000 या अधिक, साथ में वाहन का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
road safety : धारा 192: अनधिकृत उपयोग
road safety : यदि वाहन को उसके पंजीकरण उद्देश्य (माल ढुलाई) के अलावा किसी अन्य उद्देश्य (सवारी बिठाने) के लिए उपयोग किया जाता है, तो यह अवैध माना जाएगा, जुर्माना ₹5000 – ₹10,000 और वाहन जब्त किया जा सकता है।
road safety : धारा 200: कंपाउंडेबल अपराध
road safety : वाहन मालिक या ड्राइवर को मौका दिया जा सकता है कि वह अदालत में जाने के बजाय मौके पर जुर्माना भर दे।मालवाहनो में सवारी बिठाना गैर कानूनी एवम असुरक्षित है ,इसलिए याता यात के नियमो का पालन करें।
road safety : दोपहिया वाहन में तीन सवारी बैठाना ,दंडनीय अपराध है
road safety : यह भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) का उल्लंघन है। इस अधिनियम के तहत दोपहिया वाहन पर केवल चालक और एक सहयात्री को बैठने की अनुमति है। तीन सवारी बैठाना एक दंडनीय अपराध है।
road safety : धारा 128
road safety : 👉यह धारा स्पष्ट रूप से बताती है कि दोपहिया वाहन में केवल दो व्यक्तियों को बैठने की अनुमति है, जिसमें चालक और एक सहयात्री शामिल हैं।
धारा 177
👉यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे यातायात उल्लंघन का दोषी माना जाएगा। इसके तहत जुर्माने का प्रावधान है।
👉 पहली बार उल्लंघन पर जुर्माना ₹1,000 तक हो सकता है।
👉बार-बार उल्लंघन करने पर दंड और भी बढ़ सकता है।
👉किसी भी प्रकार के गंभीर दुर्घटना की स्थिति में वाहन चालक का लाइसेंस निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है।
road safety : इस नियम का पालन क्यों ज़रूरी है
road safety : दोपहिया वाहन का डिज़ाइन केवल दो व्यक्तियों के वजन और संतुलन को ध्यान में रखकर किया गया है। तीन सवारी बैठाने से वाहन का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है।
road safety : यह न केवल आपकी बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की भी सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए, यातायात नियमों का पालन करना और केवल दो सवारी रखना सभी के लिए अनिवार्य और सुरक्षित है।
रोहित मालेकर
निरीक्षक
थाना सिविल लाइन
रायपुर