CG NEWS : नक्सल ऑपरेशन में शहीद पुलिसकर्मी के पुत्र अनुकम्पा नियुक्ति मामला : जानिए हाई कोर्ट ने सचिव-डीजीपी को क्या कहा…
CG NEWS : नक्सल ऑपरेशन में शहीद पुलिसकर्मी के पुत्र अनुकम्पा नियुक्ति मामला : जानिए हाई कोर्ट ने सचिव-डीजीपी को क्या कहा...

CG NEWS : बिलासपुर। नक्सल ऑपरेशन में शहीद हुए पुलिसकर्मी के बेटे पंकज सिन्हा की याचिका पर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गृह विभाग सचिव और पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया है कि वे पंकज सिन्हा के द्वारा ASI (M) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए दिए गए आवेदन का चार सप्ताह के भीतर निराकरण करें।
CG NEWS : याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय ने बताया कि नारायणपुर जिले में कार्यरत पुलिसकर्मी मुरलीधर सिन्हा 2007 में एक नक्सल ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे, और उन्हें शहीद का दर्जा प्राप्त हुआ। उनके बेटे पंकज सिन्हा को नाबालिग होने पर बाल आरक्षक के तौर पर अनुकम्पा नियुक्ति दी गई थी।
CG NEWS : पंकज सिन्हा ने 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ASI (M) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की मांग की थी, लेकिन विभाग की ओर से इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर पंकज सिन्हा ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी।
CG NEWS : अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और पीएस निकिता ने तर्क दिया कि 13 नवंबर 2020 को पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी सर्कुलर के तहत शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार को ASI (M) या आरक्षक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने इस सर्कुलर का उल्लंघन होने पर आदेश दिया कि चार सप्ताह के भीतर पंकज सिन्हा की नियुक्ति पर निर्णय लिया जाए।