Chhattisgarh
CG News : जिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का पूर्ण प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
CG News : जिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का पूर्ण प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रामकुमार भारद्वाज, कोंडागांव | CG News : कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5 (2) और धारा 10 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने आगामी नगरपालिका आम निर्वाचन 2025 और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 को मद्देनजर रखते हुए 20 जनवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 तक कोलाहल और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर कड़ी रोक लगाई है। CG News
इस आदेश के तहत, रात्रि 10 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का पूरी तरह से उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। यह कदम सार्वजनिक शांति और निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित होने से बचाने के लिए उठाया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 15 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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इसके साथ ही, कलेक्टर ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 (घ) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए और धारा 7 के तहत विशेष अवसरों पर अनुज्ञा देने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोण्डागांव, केशकाल, और फरसगांव को उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार में सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, ताकि अनुज्ञा देने की प्रक्रिया सुगम और प्रभावी रूप से चल सके। CG News
यह आदेश सभी नागरिकों और संस्थाओं से अनुरोध करता है कि वे इस आदेश का पालन करें, ताकि चुनावी माहौल में शांति बनी रहे और सभी का अधिकार सुरक्षित रहे। CG News